




राजस्थान एक्सप्रेस न्यूज़ नादौती| राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 1 अक्टूबर 2023 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 एवं आगामी विधानसभा चुनावों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर डॉ. अंजली रजोरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई द्वारा टोडाभीम में परीक्षा केन्द्रों एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया|
परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
जिला कलक्टर ने परीक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडाभीम का निरीक्षण किया| निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने संबंधित प्राचार्य को परीक्षा केन्द्र पर समस्त व्यवस्थाए समय से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये| साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोरत्तम दंड से दंडनीय है। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है| वहीं ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से निषिद्ध भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, गैर–जमानतीय एवं गैर–समझौता योग्य अपराध है।
संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
इस दौरान संवेदनशील मतदान केन्द्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एदलपुर एवं रा० उ०मा०वि० बालघाट के बाएँ एवं दायें भाग का निरीक्षण भी किया| निरीक्षण के दौरान संबन्धित बी०एल०ओ एवं सुपरवाईजर के अनुपस्थित पाये जाने पर जिला कलक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश उपखंड अधिकारी को दिये| साथ ही जिला कलेक्टर ने मतदाताओं से शत् प्रतिशत मतदान करने सहित वोटिंग से संबंधित अन्य समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की।
इससे पूर्व जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पंचायत समिति टोडाभीम के वी.सी रूम में विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु बैठक भी आयोजित की गयी| जिसमें जिला कलक्टर ने आदतन अपराधी को चुनाव से पूर्व पाबंद करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश हेतु आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया। तथा एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी के संबंध में चर्चा की गयी एवं आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत संदिग्ध गतिविधियों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये।
इस दौरान नादौती के उपखण्ड अधिकारी शिवराज मीना, टोडाभीम वृत के पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह मीना, टोडाभीम के तहसीलदार जगराम मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे|